Electric Vehicle Loan: इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी इन्कम टैक्स पर बड़ी छूट, जानिए शर्तों के बारे में

Electric Vehicle Loan।इलेक्ट्रिक वाहनों में अब लोगों की रूचि बढ़ रही है। आज के समय में बढ़ते पेट्रोल के दामों और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सबसे बेहतर विकल्प है। इलेक्ट्रिक वाहनों में पेट्रोल वाहनों के मुकाबले पैसा भी बेहद कम खर्च होता है साथ ही इससे किसी तरह प्रदूषण का खतरा भी नहीं है। इसे देखते हुए अब कई देशों की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। कहीं न कहीं इससे फायदा लोगों के बजट में भी होगा। बात करें भारत की तो यहां Electric vehicle की खरीदी पर Income Tax में काफी छूट दी जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर डिटेल में-

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Electric Vehicle खरीदने पर इन्कम टैक्स में भारी छूट

Income Tax के नियमों में यदि कोई व्यक्ति कार खरीदता है तो उसे लोन लेने पर टैक्स पर कोई छूट नहीं दी जाती है। लेकिन अब ग्राहक नए सेक्शन 80EEB के तहत यदि इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे कार के लोन पर टैक्स भी बड़ी छूट मिल सकती है। भारत सरकार ने इस नए सेक्शन 80EEB को इसलिए जोड़ा है ताकि लोग पेट्रोल गाड़ियां लेने के बजाए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदें। यदि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लोन पर उठा रहे हैं तो इसमें ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। यही नहीं इलक्ट्रिक गाड़ियों में चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर दोनों तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो इनके लिए लोन लेने पर टैक्स में छूट की सुविधा दी जा रही है।

धारा 80 ईईबी के तहत छूट के लिए इन शर्तों पर मिल सकेगी छूट

यदि कोई भी व्यक्ति Electric Vehicle के लिए लोन पर इन्कम टैक्स की छूट चाहता है तो इसके लिए इस शर्त का पूरा होना जरुरी है कि उसने इससे पहले कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी न ली हो। इसके अलावा यदि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर लोन लेकर इन्कम टैक्स पर छूट चाहता है तो उसे Financial Institute या NBFC से लोन लेना होगा। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी के लिए लोन लेता है तो इसके लिए टैक्स छूट वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में मिल सकती है। इसके अलावा शर्तों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहा है तो उसे इन्कम टैक्स में छूट नहीं मिल सकेगी।

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